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भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

भाग -1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र  

अनुच्छेद  

विषय वस्तु  

1. 

संघ का नाम और राज्य क्षेत्र  

2. 

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना  

3. 

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों , सीमाओं या नामों में परिवर्तन  

4. 

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उप-बंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ  

 

भाग -2: नागरिकता ( अनु॰ 5-11)  

5. 

संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता  

6. 

पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार  

7. 

पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार  

8. 

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार  

9. 

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना  

10. 

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना  

11. 

संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना  

 

भाग -3: मूल अधिकार - साधारण ( अनु॰ 12-35)  

12. 

परिभाषा  

13. 

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ  

 

समता का अधिकार ( अनु॰ 14-18)  

14. 

विधि के समक्ष समता  

15. 

धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध  

16. 

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता  

17. 

अस्पृश्यता का अंत  

18. 

 उपाधियों का अंत  

 

स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु॰ 19-22)  

19. 

वाक्‌-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण  

20. 

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण  

21. 

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण  

21-A शिक्षा का अधिकार : 

राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।

22. 

कुछ दशाओं में गिरफ़्तार और निरोध से संरक्षण  

 

शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनु॰ 23-24)  

23. 

मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध  

24. 

कारख़ानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध  

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