भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
भाग -1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद | विषय वस्तु |
1. | संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
2. | नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
3. | नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों , सीमाओं या नामों में परिवर्तन |
4. | पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उप-बंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ |
भाग -2: नागरिकता ( अनु॰ 5-11)
5. | संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता |
6. | पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
7. | पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
8. | भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
9. | विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना |
10. | नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
11. | संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना |
भाग -3: मूल अधिकार - साधारण ( अनु॰ 12-35)
12. | परिभाषा |
13. | मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ |
समता का अधिकार ( अनु॰ 14-18)
14. | विधि के समक्ष समता |
15. | धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध |
16. | लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता |
17. | अस्पृश्यता का अंत |
18. | उपाधियों का अंत |
स्वतंत्रता का अधिकार ( अनु॰ 19-22)
19. | वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |
20. | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
21. | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक ्षण |
21-A शिक्षा का अधिकार : | राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। |
22. | कुछ दशाओं में गिरफ़्तार और निरोध से संरक्षण |
शोषण के विरुद्ध अधिकार ( अनु॰ 23-24)
23. | मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध |
24. | कारख़ानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध |