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भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

अध्याय -5: राज्यों के उच्च न्यायालय  

( अनु॰ 214-232)  

214. 

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय  

215. 

उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना  

216. 

उच्च न्यायालयों का गठन  

217. 

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें  

218. 

उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबन्धों का उच्च न्यायालयों को लागू होना  

219. 

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान  

220. 

स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि - व्यवसाय पर निर्बंधन  

221. 

न्यायाधीशों के वेतन आदि  

222. 

किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण  

223. 

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति  

224. 

अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति  

224. 

A उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति  

225. 

विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता  

226. 

कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति  

227. 

सभी न्यायालयों के अधीक्षक की उच्च न्यायालय की शक्ति  

228. 

कुछ मामलों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।  

229. 

उच्च न्यायालयों के अधिकारी , सेवक तथा उनके व्यय  

230. 

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार  

231. 

दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना  

अध्याय -6: अधीनस्थ न्यायालय  

( अनु॰ 233-238)  

233. 

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति  

233.A 

कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुत्तिफ़यों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण  

234. 

न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती  

235. 

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण  

236. 

निर्वचन  

237. 

कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना।  

भाग -7: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य  

भाग -8: संघ राज्य क्षेत्र  

( अनु॰ 239-242)  

239. 

संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन।  

239.A 

कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान - मंडलों या मंत्रि - परिषदों का या दोनों का सृजन।  

239.B 

विधान - मंडलों के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति।  

239.AB 

सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।  

240. 

कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।  

241. 

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च - न्यायालय  

 

भाग -9: पंचायतें  

( अनु॰ 243-243 O )  

243. 

परिभाषाएँ  

243.A 

ग्राम सभा  

243.B 

पंचायतों का गठन  

243.C 

पंचायतों की संरचना  

243.D 

स्थानों का आरक्षण  

243.E 

पंचायतों की अवधि , आदि  

243.F 

सदस्यता के लिए अनर्हता  

243.G 

पंचायतों की शक्तियाँ , प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व  

243.H 

पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ  

243.I 

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना  

243.J 

पंचायतों का लेखा परीक्षण  

243.K 

पंचायतों के निर्वाचन  

243.L 

संघ राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन  

243.M 

कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना  

243.N 

विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता  

243.O 

निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन  

भाग -9 A : नगरपालिकाएँ  

( अनु॰ 243 P - 243 ZG )  

243.P 

परिभाषाएँ  

243.Q 

नगरपालिकाओं का गठन  

243.R 

नगरपालिकाओं की संरचना  

243.S 

वार्ड समितिया , आदि का गठन और संरचना  

243.T 

स्थानों का आरक्षण  

243.U 

नगरपालिकाओं आदि की अवधि  

243.V 

सदस्यता के लिए अनर्हता  

243.W 

नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ , प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व  

243.X 

नगरपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियाँ और निधियाँ  

243.Y 

वित्त आयोग  

243.Z 

नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण  

नगरपालिकाओं के निर्वाचन  

243.ZB 

संघ राज्यों पर प्रवर्तन  

243.ZC 

कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना  

243.ZD 

जिला योजना के लिए समिति  

243.ZE 

महानगरीय योजना के लिए समिति  

243.ZF 

वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरंतरता  

243.ZG 

निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन  

भाग -10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र  

( अनु॰ 244-244 A )  

244. 

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन  

244.A 

असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान - मंडल या मंत्रि - परिषद का या दोनों का सृजन  

भाग -11: संघ और राज्यों के बीच संबंध  

( अनु॰ 245-263)  

अध्याय -1: विधायी संबंध - विधायी शक्तियों का वितरण  

245. 

संसद द्वारा और राज्यों के विधान - मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार  

246. 

संसद द्वारा और राज्यों के विधान - मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय - वस्तु  

247. 

कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति  

248. 

अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ  

249. 

राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति  

250. 

यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति  

251. 

संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान - मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति  

252. 

दो या अधिक , राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना  

253. 

अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान  

254. 

संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान - मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति  

255. 

सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना  

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